चंडीगढ़, Haryana News :- हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान एवं उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें 3 लाख रुपए का सस्ता ऋण देने की योजना शुरू की है, इसका ब्याज सरकार द्वारा दिया जाएगा। बैंकों के माध्यम से दिया जाता है ऋण इस विषय पर जानकारी देते हुए जिला डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है।
आसान किस्तों में ऋण
इसके तहत हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के उद्देश्य से बैंकों के माध्यम से आसान किस्तों में ऋण दिया जाता है। इसका ब्याज हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। यह वित्तीय सहायता प्राप्त कर महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकती हैं। यह है पात्रता महिला आवेदक हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए। आवेदक महिला ने ब्यूटी पार्लर, मसाला यूनिट, डोना मेकिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, किराना शॉप, बुटीक, अचार बनाने आदि का कोई प्रशिक्षण लिया हो। इस योजना के लिए केवल विधवा महिलाएं ही पात्र हैं। आवेदक महिला की वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
जो महिलाएं इस योजना के तहत लोन लेना चाहती हैं, वे उपरोक्त दस्तावेज लेकर हरियाणा महिला विकास निगम, छठी मंजिल, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, सेक्टर-12, फरीदाबाद में जमा करा सकती हैं। अगर कोई महिला ऑनलाइन आवेदन करना चाहती है, तो services.india.gov.in लिंक से भी आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।