संवाद सूत्र, सहरसा। दो हजार रुपये के नोट अब भी आप बदल सकते हैं। सांसद दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि 2000 रुपये के पुराने नोट की वैधता बहाल है। इस संबंध में लोकसभा में यह सवाल किया गया कि दो हजार रुपये के नोट अब भी बदले जा सकते है कि नहीं? आरबीआई की सभी शाखाएं अभी भी 2000 रुपये के पुराने नोटों को जमा करना स्वीकार कर रही है कि नहीं?

यदि हां तो 19 मई 23 को विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद और 30 सितंबर या एक अक्टूबर 23 की अंतिम समय सीमा के बाद आरबीआई में जमा किए गए 2000 रुपये के विमुद्रीकृत नोटों की कुल संख्या कितनी रही?

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केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने दिया ये जवाब

इन्हीं सवालों पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 25 नवंबर 24 को ही लोकसभा में जवाब दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 2000 रुपये के नोटों को बदलने और जमा करने की सुविधा देश के सभी बैंक शाखाओं में सात अक्टूबर 23 तक उपलब्ध थी। 19 मई 2023 से ही 2000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है।

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डाकघर में भी बदल जाएंगे नोट

उन्होंने कहा, 9 अक्टूबर 23 से आरबीआई के निर्गम कार्यालय भी व्यक्तियों- संस्थाओं से उनके बैंक खाता में जमा करने के लिए 2000 रुपये के बैंक नोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 2000 रुपये के बैंक नोटों को भारत के बैंक खातों में जमा करने के लिए देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक द्वारा आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय को भेजा जा सकता है। 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के आलोक में सांसद दिनेश चंद्र यादव को दिए गए जवाब में राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी स्त्रोंतो निर्गम कार्यालय भारत में बैंक शाखाएं, डाकघर से आरबीआई को 2000 रुपये के नोट प्राप्त हुए हैं।