आयकर विभाग के नए नियम के अनुसार बैंक खाते में ना रखें इतना पैसा, वरना लगेगा 60% टैक्स
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आयकर विभाग के नए नियम के अनुसार बैंक खाते में ना रखें इतना पैसा, वरना लगेगा 60% टैक्स

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नई दिल्ली :- आयकर विभाग ने देश के अंदर सेविंग खाता धारकों हेतु नहीं गाइडलाइन जारी की है। आयकर विभाग समय-समय पर बैंक ग्राहकों हेतु नई-नई गाइडलाइन जारी करता है। आयकर विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का बैंक खाता धारकों को गंभीरता से पालन करना चाहिए। अगर आयकर विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को अनदेखा करते हुए बैंक खाताधारक किसी प्रकार की गलती कर देते हैं तो उन्हें टैक्स के तौर पर भारी-भरकम राशि भी चुकानी पड़ सकती है। अगर आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है और आप अपने खाते में नगद राशि जमा करने जा रहे हैं तो बाते जरूर याद रखें ।

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नगद राशि जमा करने हेतु एक गाइडलाइन जारी

क्योंकि आयकर विभाग ने सेविंग खाते में नगद राशि जमा करने हेतु एक गाइडलाइन जारी की है। आयकर विभाग की गाइडलाइन के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में एक सेविंग खाते में नगद राशि जमा करने की एक लिमिट निर्धारित की गई है। अगर आप आईबी द्वारा निर्धारित की गई लिमिट से अधिक नगद राशि अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं तो आयकर विभाग ( income tax) 60% टैक्स लगा देगा। यह खबर देश के उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जिसका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है।

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लग सकता है 60% टैक्स

आपको बता दें कि आयकर विभाग द्वारा बनाई गई सेविंग अकाउंट ( saving account update) में एक वित्तीय वर्ष में नगद राशि जमा करने की लिमिट से अधिक नगद राशि खाते में जमा करने पर आपको 60% टैक्स भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग द्वारा समय-समय पर बैंकिंग सेक्टर के ग्राहकों हेतु नई-नई गाइडलाइन जारी की जाती है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े उन ग्राहकों जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उन्हें इसका पालन करना अनिवार्य है। एक वित्तीय वर्ष में बैंक खाता धारक अपने सेविंग अकाउंट में कितनी नगद राशि कर सकता है जमा?

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नई गाइडलाइन जारी 

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार अगर आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है और आप जानना चाह रहे हैं कि एक वित्तीय वर्ष में एक सेविंग अकाउंट में बैंक खाताधारक कितनी नगद से जमा कर सकता है  तो हम आपको बता दें कि आयकर विभाग की नई गाइडलाइन (IB New Guideline) के अनुसार आप एक वित्तीय वर्ष में अपने सेविंग बैंक (saving account update) खाते में अधिकतम 10 लाख रुपये नकद राशि के तौर पर जमा कर सकते है।

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