दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने से फिर हुई सख्ती, स्कूलों को लेकर आया ये नया आदेश
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दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने से फिर हुई सख्ती, स्कूलों को लेकर आया ये नया आदेश

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नई दिल्ली:- केंद्र सरकार के पैनल ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए एक संशोधित योजना जारी की है। वायु गुणवत्ता से जुड़े केंद्र के पैनल ने शीतकालीन प्रदूषण से निपटने के लिए राज्यों को वायु गुणवत्ता खराब होने पर सख्त उपाय लागू करने के लिए कहा है। इसके अलावा गंभीर वायु प्रदूषण वाले दिनों में स्कूलों के लिए हाइब्रिड मोड में चलाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण खराब हवा की गुणवत्ता आमतौर पर सर्दियों के दौरान नवंबर से जनवरी तक लंबे समय तक खराब बनी रहती है। संशोधित योजना के अनुसार, एनसीआर राज्यों से अंतरराज्यीय बसें, ईवी और सीएनजी या बीएस-VI डीजल से चलने वाली बसों को छोड़कर दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विकलांग व्यक्तियों को चरण III के तहत दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल कारों पर लगाए गए प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

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दिल्ली सरकार को स्टेज III के तहत शहर के भीतर आवश्यक सामान या सेवाएं ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर, बीएस-IV या पुराने मानकों वाले डीजल मध्यम माल वाहनों (एमजीवी) पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह, दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-IV या पुराने मानकों के गैर-आवश्यक डीजल हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पैनल ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में स्कूल स्टेज III के तहत पांचवीं तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में चलाएं। छात्रों और अभिभावकों के पास उसे चुनने का विकल्प होगा। AQI 450 पार करने पर जब ग्रैप स्टेज IV लागू होता है तब दिल्ली और NCR जिलों के स्कूलों को कक्षा VI से IX और XI तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में संचालित करने की जरूरत होगी।

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दिल्ली और एनसीआर राज्य सरकारों को चरण III के तहत सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के लिए समय अलग-अलग करने का भी निर्देश दिया गया है। केंद्र दिल्ली-एनसीआर में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए इसी तरह के अलग-अलग समय पर निर्णय ले सकता है। इस समय के दौरान, दिल्ली में अक्सर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत प्रतिबंध लागू होता है। यह वायु गुणवत्ता को चार चरणों में बांटती है। स्टेज I (खराब) 201 और 300 के बीच AQI, स्टेज II (बहुत खराब) 301 और 400 के बीच, स्टेज III (गंभीर), 401 और 450 के बीच और 450 से ऊपर AQI के लिए स्टेज IV (गंभीर प्लस) लागू किया जाता है।

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