नई दिल्ली :- जल्द ही क्रिसमस और नया साल आने वाला है। ऐसे में जाम छलकाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने एक आदेश जारी कर शराब की दुकानों को क्रिसमस की पूर्व संध्या, क्रिसमस के दिन और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी है। यह इजाजत सामान्य दिनों से एक घंटा ज्यादा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन मौकों पर मांग में वृद्धि को पूरा किया जा सके।
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि ऐसा करने से लोग दुकानें बंद होने के बाद अवैध रूप से शराब खरीदने से भी बचेंगे। इस बीच, सोमवार को नार्को समन्वय प्रबंधन समिति (एनसीओआरडी) की बैठक हुई। जिसमें रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को निर्देश दिया गया कि वे पार्टियां आयोजित करने से पहले परमिट लें।
टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, आबकारी अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल जब एक्सटेंशन पॉलिसी लागू की गई थी, तब शराब की बिक्री से होने वाले राजस्व में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार, नोएडा में 24 दिसंबर को सेल्स रेवेन्यू 5.6 करोड़ रुपये, 25 दिसंबर को 6.2 करोड़ रुपये और 31 दिसंबर को 6.2 करोड़ रुपये था। गाजियाबाद में 24 दिसंबर को सेल्स रेवेन्यू 6.6 करोड़ रुपये था, 25 दिसंबर को यह 6.8 करोड़ रुपये और 31 दिसंबर को 7.1 करोड़ रुपये था।
एनसीओआरडी प्रबंधन समिति की बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त) अतुल कुमार ने कहा, ‘क्रिसमस और नए साल के अवसर पर कोई भी पार्टी या कार्यक्रम जिला मनोरंजन कर विभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही आयोजित किया जाना चाहिए, और यदि पार्टी में शराब परोसी जाती है, तो जिला आबकारी विभाग से ओकेशनल (सामयिक) बार लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यूपी में बिक्री के लिए स्वीकृत शराब का उपयोग केवल कार्यक्रमों में किया जाना चाहिए। यदि दूसरे राज्यों की शराब पाई जाती है, या आयोजक किसी अन्य मानदंड का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’