Toll Tax: अब लंबी कतार में फंसे तो बच सकता है पैसा, 1 मार्च से लागू हुआ NHAI का ये नया नियम
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Toll Tax: अब लंबी कतार में फंसे तो बच सकता है पैसा, 1 मार्च से लागू हुआ NHAI का ये नया नियम

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नई दिल्ली :- नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल टैक्स (Toll Tax) को लेकर कुछ धांसू नियम लागू किए हैं, जो आपकी जेब के लिए राहत की खबर लाए हैं. अगर आपको टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर ज्यादा देर रुकना पड़ता है या फिर लंबी कतारों में फंस जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको टोल देने की जरूरत ही न पड़े! अब सफर सिर्फ तेज ही नहीं, बल्कि सस्ता भी होने वाला है. चलिए, जानते हैं कि नए नियम क्या हैं और कैसे आप इनका फायदा उठा सकते हैं.

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10 सेकंड से ज्यादा रुकने पर फ्री एंट्री

अब अगर आपका वाहन टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा समय तक रुकता है, तो आपके लिए खुशखबरी है! इस नए नियम के तहत, यदि टोल प्लाजा पर जाम (Traffic Jam) की वजह से आपको इंतजार करना पड़ता है, तो आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा. यानी अगर टोल प्लाजा वाले साहब आपका FASTag स्कैन करने में ज्यादा वक्त लगा रहे हैं, तो गाड़ी आगे बढ़ाइए और फ्री में एंट्री मारिए. NHAI का यह नियम खासतौर पर उन हाईवे यूजर्स के लिए है, जो बेवजह के इंतजार से परेशान होते थे.

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100 मीटर लंबी कतार? 

अब अगर किसी टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन (Queue) लग जाती है, तो वहां फंसे सभी वाहन चालकों को टोल टैक्स से छूट मिल जाएगी. यानी लंबी कतार का झंझट अब आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा! यह नियम खासकर उन टोल प्लाजा पर लागू होगा, जहां आए दिन ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) की स्थिति रहती है.

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तो अब होगा क्या?

अगर आप टोल पर पहुंचे और देखा कि लंबी लाइन लगी है, तो बस आराम से इंतजार करिए. जैसे ही 100 मीटर की लाइन क्रॉस होगी, टोल टैक्स से छूट मिल जाएगी. मतलब अब लंबी लाइन में फंसने का ग़ुस्सा कम और खुशी ज्यादा होगी, क्योंकि जेब बच रही है!

FASTag खराब? 

अगर टोल प्लाजा पर आपका FASTag स्कैन नहीं हो पा रहा है, तो भी टोल देने की जरूरत नहीं होगी. जी हां, अगर FASTag स्कैनर (FASTag Scanner) काम नहीं कर रहा है या फिर किसी तकनीकी खराबी (Technical Glitch) की वजह से स्कैनिंग नहीं हो पा रही है, तो इस स्थिति में भी आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा. अब तक लोगों को FASTag में दिक्कत आने पर कैश पेमेंट करना पड़ता था, लेकिन नए नियम के बाद अगर गड़बड़ी टोल प्लाजा की होगी, तो पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा!

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ऐसे मिलेगा रिफंड

अगर आप नए नियमों के तहत टोल टैक्स से छूट के हकदार थे, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट से टोल काट लिया गया, तो परेशान मत होइए. NHAI ने इसके लिए भी एक समाधान दिया है. आप NHAI हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा, NHAI पोर्टल (NHAI Portal) या बैंक में भी शिकायत कर सकते हैं. एक बार शिकायत दर्ज करने के बाद, आपको अनुचित रूप से काटे गए टोल का रिफंड मिल जाएगा.

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