चंडीगढ़ :- हरियाणा में फरीदाबाद नगर निगम ने गांव के लोगों को उनकी लाल डोरे की जमीन पर मालिकाना हक देने के लिए अपनी प्रक्रियाओं में तेजी लाई है। यह नई पहल निरीक्षण शुरू करने के साथ आगे बढ़ी है, जिसमें नंबरदार की रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीणों के मकान की रजिस्ट्री मात्र एक रुपये में की जाएगी। यह प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना के तहत किया जा रहा है।
इस योजना के अनुसार, निगम द्वारा उन लोगों को मालिकाना सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा, जिन्हें रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान की जा रही है। मार्च तक इस सर्टिफिकेट के मिलने की उम्मीद है, जो उनके पास अपने घरों और दुकानों के मालिकाना हक के रूप में पहला कानूनी दस्तावेज होगा।
इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीणों को प्रमाणित करना होगा कि वे पिछले 10 साल से अपनी संपत्ति पर कब्जा बनाए हुए हैं। इसके प्रमाण के लिए विभिन्न दस्तावेज जैसे बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, और घरेलू गैस कनेक्शन का बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। सत्यापन पूरा होने के बाद, नगर निगम मालिकाना हक का सर्टिफिकेट जारी करेगा।
इस सर्टिफिकेट के प्राप्त होने पर, ग्रामीण अपनी जमीन पर बैंक से लोन ले सकेंगे और जमीन की खरीद-बिक्री भी कर सकेंगे। यह सर्टिफिकेट उन्हें आर्थिक संस्थानों में अपनी संपत्ति को गिरवी रखने की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे उनके व्यवसायिक और व्यक्तिगत विकास में सहायता मिलेगी।
कुछ ग्रामीण इस सर्वे और नई प्रक्रिया को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उन्हें गृहकर की भी चिंता है। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 99.99 गज तक के खाली प्लॉट पर कोई गृहकर नहीं लिया जाएगा, जबकि 100 गज या उससे अधिक के प्लॉट पर गृहकर लगेगा। यह सभी नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से ग्रामीणों को समझाई गई हैं ताकि वे इस नई व्यवस्था का लाभ उठा सकें और अपनी संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर सकें।