चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। अब डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति (SC) के परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी बीपीएल (BPL) श्रेणी के परिवार इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे।
इस योजना के तहत पुराने और मरम्मत योग्य मकानों के नवीनीकरण के लिए सरकार 80,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। पहले यह राशि 50,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
पात्रता शर्तें:
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आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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वह SC, BC या बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए।
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जिस मकान के लिए सहायता ली जा रही है, उसकी उम्र कम से कम 10 साल होनी चाहिए और उसमें मरम्मत की ज़रूरत होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा कराने होंगे:
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परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra)
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बीपीएल राशन कार्ड
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जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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आधार कार्ड
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बैंक खाता विवरण
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मोबाइल नंबर
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मकान की वर्तमान स्थिति की फोटो
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बिजली और पानी के बिल
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घर की रजिस्ट्री या संपत्ति का प्रमाण
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मरम्मत के संभावित खर्च का अनुमान
इस योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य गरीब तबके को बेहतर आवासीय सुविधा देना और पुराने घरों को सुरक्षित बनाना है। इससे न सिर्फ लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी।
यदि आपके घर की हालत जर्जर है और आप बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है।