गुरुग्राम में घर से काम करने की एडवाइजरी जारी, स्कूलों के लिए भी आया ये बड़ा आदेश
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गुरुग्राम में घर से काम करने की एडवाइजरी जारी, स्कूलों के लिए भी आया ये बड़ा आदेश

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गुरुग्राम :- गुरुग्राम में बढते प्रदूषण के चलते स्कूलों में लगाई जाने वाली क्लासों के लिए शिक्षा विभाग ने नए आदेश जारी कर दिए हैं तो वहीं गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सभी प्राइवेट कंपनियों को Work From Home करने की एडवाइजरी जारी की है । गुरुग्राम और दिल्ली एनीसआर में प्रदूषण एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है जिसकी वजह से पूरे दिल्ली एनसीआर में GRAP 4 लागू कर दिया गया है । जिसके मद्देनजर ये आदेश जारी किए गए हैं ।

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ऑनलाइन शिक्षा मोड का उपयोग करने का विकल्प

एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर व सीएक्यूएम द्वारा लागू ग्रैप के चौथे चरण के दृष्टिगत उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने गुरूग्राम के सभी उच्च शिक्षण (Secondary Schools) संस्थानों में 21 दिसंबर तक हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए हैं । निदेशक द्वारा जारी आदेशों में जिला के सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, सरकारी कॉलेजों, सरकारी सहायता प्राप्त व स्व-वित्तपोषित कॉलेजों के प्रिंसिपल को निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेशों के अनुपालन में, सभी कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित करवाएं। जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला में जहां भी ऑनलाइन मोड संभव हो, वहां भौतिक रूप में और साथ ही ऑनलाइन मोड में भी कक्षाएं संचालित की जाएंगी । ऑनलाइन शिक्षा मोड का उपयोग करने का विकल्प, जहां भी उपलब्ध हो, छात्रों और उनके अभिभावकों के अनुसार होगा ।

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हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएं कक्षाएं


हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक ने भी इस संबंध में जिला के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रमुखों को आदेश दिए हैं कि वे आगामी आदेशों तक कक्षा 9वीं और 11वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों में हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करें, यानी भौतिक और ऑनलाइन दोनों मोड में (जहां भी ऑनलाइन मोड संभव हो)।  बता दें कि डीसी अजय कुमार के दिशा निर्देशन में जिला में ग्रैप 4 के तहत सभी पाबंदियों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। जिला में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सभी निजी संस्थानों (Private Offices) में वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) की एडवाइजरी जारी की गई है । वहीं सभी सरकारी व निकाय कार्यालयों के आफिस टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है । इसके साथ साथ फील्ड संबंधी अन्य पाबंदियों को लागू करने के दृष्टिगत संबंधित विभागों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ।

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