नई दिल्ली :- आयकर विभाग ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं, तो उसे ₹10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह नियम आयकर अधिनियम की धारा 139A (7) के तहत लागू किया गया है। अगर आपके पास गलती से दो PAN कार्ड बन गए हैं, तो आपको जल्द से जल्द एक को रद्द करवा लेना चाहिए।
PAN कार्ड का महत्व और उपयोग
PAN (Permanent Account Number) कार्ड एक 10 अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक पहचान संख्या है, जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह कई वित्तीय और सरकारी कार्यों में आवश्यक होता है, जैसे:
- आयकर रिटर्न दाखिल करना: बिना PAN कार्ड के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता।
- बैंक खाता खोलना: बैंक में नया खाता खोलने के लिए PAN कार्ड अनिवार्य होता है।
- लोन और क्रेडिट कार्ड: लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए PAN कार्ड की जरूरत पड़ती है।
- बड़े वित्तीय लेन-देन: किसी भी बड़ी राशि के लेन-देन के लिए PAN कार्ड अनिवार्य है।
गलत जानकारी देने पर भी लग सकता है जुर्माना
अगर PAN कार्ड में गलत जानकारी दी गई है, तो भी आयकर विभाग दंड लगा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि PAN कार्ड में सही जानकारी दी जाए और अगर कोई गलती है तो उसे जल्द से जल्द सही करवाया जाए।
PAN कार्ड और आधार लिंकिंग अनिवार्य
सरकार ने PAN कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम कर चोरी को रोकने और वित्तीय लेन-देन को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने PAN को आधार से लिंक नहीं करता है, तो उसका PAN कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।
कैसे करें अतिरिक्त PAN कार्ड रद्द?
यदि आपके पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं, तो आपको उनमें से एक को रद्द कर देना चाहिए। इसे रद्द करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं:
- आयकर विभाग की वेबसाइट (https://www.incometaxindia.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
- नजदीकी इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर आवेदन जमा करें।
- PAN कार्ड सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करें।
PAN कार्ड बहुत जरूरी दस्तावेज है, लेकिन इसका गलत या दोहरी पहचान के रूप में उपयोग करना कानूनी अपराध है। यदि आपके पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं, तो जल्द से जल्द एक को सरेंडर कर दें ताकि भविष्य में किसी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।