नई दिल्ली :- केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारे आम जनता व जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का संचलान करती हैं. यहां जिस योजना की बात हो रही है. उसके तहत पात्र महिलाओं को 27000 रुपए सालाना आर्थिक मदद की जाती है. यानि प्रतिमाह 2250 रुपए पात्र महिला के खाते में सरकार की ओर से डाले जाते हैं. हालांकि आपको बता दें कि विधवा पेंशन योजना के हर राज्य में अलग-अलग धनराशि पात्र महिलाओं के खाते में डाली जाती है. इसका लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन करना होता है. जिसके बाद आपको योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में जोड़ लिया जाता है. साथ ही प्रतिमाह खाते में आर्थिक लाभ के रूप में 2250 रुपए क्रेडिट कर दिये जाते हैं. आइये जानते हैं क्या है आवेदन का तरीका व पात्रता..
ये है पात्रता
दरअसल, सरकार की विधवा पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ नए नियम बनाएं है. जैसे स्कीम का लाभ वे ही महिलाएं उठा सकती हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं. साथ ही ऐसी महिलाएं जो केन्द्र या स्टेट सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ ले रही हैं तो उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा. आवेदक महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होना जरूरी है. कई राज्यों में विधवा पेंशन योजना के तहत कई अन्य सुविधाएं भी महिलाओं को दी जाएंगी. योजना का लाभ लेने के लिए विधवा प्रमाणपत्र होना बहुत जरूरी है. क्योंकि ये योजना ऐसी महिलाओं के लिए ही शुरू की गयी थी. जिनके पति का किसी वजह से निधन हो गया हो..
अलग-अलग राज्य में धनराशि भी भिन्न
आपको बता दें कि अलग-अलग राज्यों में विधवा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली धनराशि में अंतर है. जैसे दिल्ली सराकर अपने राज्य की गरीब विधवाओं को 2250 रुपए प्रतिमाह देती हैं. जबकि महाराष्ट्र में ये धनराशि सिर्फ 900 रुपए प्रतिमाह है. वहीं राजस्थान में 750, यूपी में 1000, गुजरात में 1250 है. स्कीम का लाभ लेने के लिए महिला की आय किसी तरह से 2 लाख सालाना से ऊपर नहीं होनी चाहिए. अन्यथा ऐसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा. आवेदन करने के लिए संबंधिक आवेदक के पास आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र आदि डॅाक्यूमेंट्स की जरुरत होती है.