इलेक्ट्रिसिटी कंस्यूमर:- बिजली के घरेलू उपभोक्ता समेत दस किलोवॉट क्षमता से कम भार वाले बिजली उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ दि डे यानि टीओडी टैरिफ से राहत देने का प्रस्ताव मप्र विद्युत नियामक आयोग को दिया है। केंद्र के निर्देश व नियमों के अनुसार एक अप्रेल 2025 से कृषि उपभोक्ता को छोडक़र सभी उपभोक्ताओं पर टीओडी लागू करना है।
मप्र विद्युत नियामक आयोग ने दस किलोवॉट से कम भार क्षमता वाले उपभोक्ताओं यानि घरेलू उपभोक्ताओं पर भी टीओडी लागू किया तो फिर सुबह छह बजे से नौ बजे के बीच कपड़ों की धुलाई से लेकर कपड़ों की प्रेस और खाना बनाना तक महंगा पड़ेगा। तय टैरिफ के अनुसार सुबह छह बजे से नौ बजे तक बिजली की दर तय दर से 20 फीसदी ज्यादा होगा।
नौ बजे से शाम पांच बजे तक दर 20 फीसदी कम होगी। शाम छह बजे से रात दस बजे तक फिर 20 फीसदी महंगी होगी। ऐसे में लोगों को घड़ी देखकर ही अपना बिजली संबंधी काम तय करना होगा।