चंडीगढ़:- हरियाणा समेत कई राज्यों के लाखों पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर आई है, अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई भी तरह के पेंशन लेते है तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है।अगर आप किसी भी पेंशन योजना के तहत पेंशन पाते हैं तो आपको 30 नवंबर 2024 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा दें, नहीं तो अगले महीने से आपकी पेंशन अटक सकती है या बंद हो सकती है। साल के आखिरी महीनों में पेंशनभोगियों द्वारा जमा कराया गया जीवन प्रमाण पत्र एक साल के लिए वैध होता है। ऐसे में सभी पेंशनभोगी 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा दें।
क्या कहता है नियम?
60 साल से 80 साल की उम्र वाले हर पेंशनभोगी को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। जबकि 80 साल के सुपर सीनियर पेंशनर को यह प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच जमा करना होता है। इस तारीख तक जो पेंशनर यह प्रमाण पत्र जमा नहीं करेगा, उसे दिसंबर से पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी। हालांकि बाद में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने पर बकाया राशि के साथ पूरी पेंशन राशि खाते में आ जाती है। पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जमा कर सकते हैं।
कैसे जमा करें?
पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दे रहा है।
सबसे पहले पेंशनभोगियों को अपने 5MP या उससे ज्यादा कैमरे वाले स्मार्टफोन में AadhaarFaceRD जीवन प्रमाण फेस ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहिए।