PM फसल बीमा योजना मे पंजीकरण कराने वाले किसानों की मौज, अब गेहूं फसल पर मिलेंगे 36,000 रुपए
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PM फसल बीमा योजना मे पंजीकरण कराने वाले किसानों की मौज, अब गेहूं फसल पर मिलेंगे 36,000 रुपए

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नई दिल्ली :- इस समय देश के किसान गेहूं, चना सहित अन्य रबी फसलों की बुवाई कर रहे हैं। ऐसे में फसलों की सुरक्षा पर भी उनका ध्यान देना भी जरूरी हो जाता है। किसानों की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार की ओर से की जाती है। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana) चला रखी है। इस योजना के तहत किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है। इस योजना के तहत अभी रबी की अधिसूचित फसलों का बीमा किया जा रहा है जिसके लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य के जो किसान अपनी रबी फसलों का बीमा कराना चाहते हैं, वे 31 दिसंबर 2024 तक बीमा करवाकर अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं।

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कितनी दर से किया जाएगा रबी फसलों का बीमा

मध्यप्रदेश के कटनी जिले के उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि के अनुसार राज्य के किसान अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। रबी मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों के बीमा के लिए मात्र 1.5 प्रतिशत की दर से प्रीमियम किसान भाइयों को देना होगा।

रबी की किस फसल पर कितना मिलेगा मुआवजा और क्या देना होगा प्रीमियम

एमपी के कटनी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी वर्ष 2024-25 में अधिसूचित फसलों के तहत गेहूं, चना, मसूर, राई व सरसों के लिए प्रीमियम और उस पर मिलने वाले मुआवजे का विवरण इस प्रकार से है-

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  • गेहूं सिंचित की बीमित राशि 36,000 रुपए रहेगी जिस पर किसान से 540 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से प्रीमियम लिया जाएगा।
  • चना की बीमित राशि 37,300 रुपए रहेगी और इस पर किसान को 560 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से प्रीमियम देना होगा।
  • मसूर के लिए बीमित राशि 26,400 रुपए निर्धारित की गई है जिस पर 393 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से प्रीमियम भरना होगा।
  • राई व सरसों के लिए बीमित राशि 20,000 रुपए रहेगी जिस पर किसान को 300 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से प्रीमियम देना होगा।
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रबी फसलों का बीमा कराने के लिए किन कागजातों की होगी आवश्यकता-

रबी फसलों का बीमा कराने के लिए राज्य के किसानों को कुछ कागजातों की आवश्यकता होगी। रबी की फसल का बीमा कराते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • किसान द्वारा घोषणा-पत्र
  • किसान का पहचान पत्र इसके लिए आधार कार्ड
  • जमीन के कागजात यदि सिकमी किसान के नाम है तो इसका शपथ-पत्र
  • किसान की ऋण पुस्तिका
  • किसान के बैंक खाते की जानकारी
  • बुवाई प्रमाण-पत्र आदि।
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किसान कहां कराएं रबी फसलों का बीमा

उपसंचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इसके तहत ऋणी किसानों ने जिस बैंक से फसल ऋण लिया है, वह उस बैंक में अपना बीमा करवा सकते हैं। वहीं अऋणी किसान 31 दिसंबर 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल ऋण प्रदायकर्ता बैंकों सहकारी समितियों तथा बैंक जन सेवा केंद्र (सीएससी), ग्राम पंचायत स्तर पर जनसेवा केंद्र के जरिये अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।

रबी फसलों का बीमा कराते समय किन बातों का रखें ध्यान

  • रबी सीजन में किस फसल की कितने क्षेत्र में बुवाई की है उसकी सही जानकारी देना।
  • यदि आप खेत के मालिक है तो खसरा पेपर और खाता नंबर जरूरी है।
  • यदि खेत दूसरे के नाम है और आप इस पर खेती करते हैं तो खेत मालिक व किसान के बीच के अनुबंध का पत्र या मालिक के घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी।
  • यदि खेत में फसल केवल बोई गई है, तो उसके प्रमाण के अनुसार प्रधान, सरंपच, ग्राम प्रधान, पटवारी आदि से एक पत्र प्राप्त करें।
  • यदि फसलों का ऑफलाइन निरीक्षण नहीं हो रहा है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म भरें। इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत होने वाले नुकसान में प्राकृतिक आपदाएं, कीटों से नुकसान, फसल के बाद होने वाले नुकसान जैसे जोखिम कवर किए जाते हैं।
  • इसमें जानबूझकर की गई गलती से नुकसान जैसे खेत में स्वयं आग लगा देना और नुकसान दिखाना, युद्ध के दौरान हुई हानि, स्वयं की लापरवाही से नुकसान होना जैसे जोखिमों को कवर नहीं किया जाता है।
  • गैर-ऋणी किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वैकल्पिक है, वे अपनी स्वैच्छा से बीमा करा सकता है।
  • वित्तीय संस्थान से फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए इस योजना में अपनी फसलों का बीमा कराना अनिवार्य है।
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