Haryana Budapa Pension News: हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए 60 साल उम्र होने के बाद फॅमिली आईडी में करवाना होगा ये काम, तभी शुरू होगी पेंशन
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Haryana Budapa Pension News: हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए 60 साल उम्र होने के बाद फॅमिली आईडी में करवाना होगा ये काम, तभी शुरू होगी पेंशन

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चंडीगढ़, Haryana Budapa Pension News :- विधवा व बुढ़ापा पेंशन को लेकर आमजन के लिए जरूरी खबर है। इसके लिए परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में कुछ जानकारियां अपडेट करवानी अनिवार्य हैं। अगर इन पेंशनों के पात्र अपनी फैमिली आईडी में ये जानकारी अपडेट नहीं करवाएंगे तो उनकी विधवा पेंशन या बुढ़ापा पेंशन समय पर शुरू नहीं हो पाएगी। इसके लिए खंड विकास एवं पंचायत विभाग कार्यालय तथा हांसी लघु सचिवालय परिसर में स्थित नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कार्यालय के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्षेत्रीय नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कुलदीप जांगड़ा ने बताया कि पेंशन शुरू करवाने के लिए फैमिली आईडी को अपडेट करवाना जरूरी है।

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विधवा पेंशन के लिए ये जरूरी

विधवा पेंशन बनवाने के लिए सबसे पहले मृत्यु होने वाले व्यक्ति का नाम फैमिली आईडी से कटवाना है। यह नाम कटवाने के लिए उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। । क्योंकि ओरिजिनल मृत्यु प्रमाण पत्र फैमिली आईडी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मृतक का नाम फैमिली आईडीसे कटने के बाद मृतक की पत्नी को फैमिली आईडी में अपना मैरिटल स्टेटस बदलवाना होगा, यानी उनको विवाहिता की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा। ये रिक्वेस्टआवेदन करने वाले स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ये दोनों प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधवा महिला के बैंक खाते को फैमिली आईडी से जुड़वाना होगा।

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