Haryana News: हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, अब इन सरकारी नौकरियों में ये कार्ड जरूरी
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Haryana News: हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, अब इन सरकारी नौकरियों में ये कार्ड जरूरी

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चंडीगढ़ :- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी पदों के लिए परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग को मंजूरी दी गई। एचपीएससी पोर्टल पर इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों पर अंकुश लगाना और डी.डुप्लीकेशन के माध्यम से उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना है। यह कदम भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बढ़ाएगाए जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का विश्वास और बढ़ेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा यात्रा भत्ता नियम 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसारए यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रशिक्षु द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाता तो उसे इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसी व्यवस्था का लाभ उठाया हुआ माना जाएगा और कोई होटल शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

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हालांकि यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार आवास और भोजन की व्यवस्था नहीं करती तो प्रशिक्षु की पात्रता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों व अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है, इसे 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। यह वृद्धि पहली जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। वहीं, इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ-साथ राज्य सरकार के न्यायिक अधिकारियों को बढ़ी हुई वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एमएमपीएसवाई के क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को मंजूरी दी गई। योजना की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाईएमवाई और पीएमएलवीएमवाई के लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति करने के बजायए प्रति वर्ष प्रति पात्र परिवार 1000 रुपए दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु में हस्तांतरित किए जाएंगे।

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