चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने बेटियों वाले परिवारों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। 💫 मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत बेटियों की शादी के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का मकसद है कि गरीब, विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं, खिलाड़ियों और अनाथ लड़कियों की शादी गरिमा के साथ हो सके। 👨👩👧👧
🎁 योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि इस प्रकार है:
1️⃣ विधवा / तलाकशुदा / अनाथ महिलाएं
🔹 जिनकी पारिवारिक सालाना आय ₹1.80 लाख या उससे कम है, उन्हें ₹51,000 की सहायता राशि दी जाएगी।
2️⃣ एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय
🔹 पारिवारिक आय ₹1.80 लाख या कम होने पर ₹71,000 की आर्थिक मदद मिलेगी।
3️⃣ महिला खिलाड़ी (सभी जातियों के लिए)
🔹 आय सीमा ₹1.80 लाख या कम होनी चाहिए। उन्हें ₹41,000 दिए जाएंगे। 🏅
4️⃣ सामान्य/पिछड़ा वर्ग के परिवार
🔹 ₹1.80 लाख तक की आय वाले परिवारों को ₹41,000 की मदद मिलेगी।
5️⃣ दिव्यांग नवविवाहित दंपत्ति
🔹 अगर दोनों विकलांग हैं, तो ₹51,000
🔹 यदि केवल एक दिव्यांग है, तो ₹41,000 की सहायता मिलेगी ♿
📝 चयन प्रक्रिया में क्या होगा जरूरी:
✔️ PPP (परिवार पहचान पत्र) के माध्यम से आय की पुष्टि
✔️ आयु की पुष्टि संबंधित दस्तावेजों द्वारा
📄 जरूरी दस्तावेज:
📌 आधार कार्ड
📌 बीपीएल राशन कार्ड
📌 आय प्रमाण पत्र
📌 बैंक खाता पासबुक
📌 तलाक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
📌 निवास प्रमाण पत्र
📌 जाति प्रमाण पत्र
📌 विवाह प्रमाण पत्र
📌 वर और वधू के जन्म प्रमाण पत्र
💼 कैसे करें आवेदन?
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सबसे पहले अपनी पात्रता की जांच करें।
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सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को तैयार रखें।
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निर्धारित फॉर्म भरकर तहसील या जिला कल्याण अधिकारी के पास जमा करें।
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जिला अधिकारी जांच के बाद मामला उपायुक्त को भेजेंगे।
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स्वीकृति के बाद, राशि शादी से पहले आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
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विवाह के बाद, 6 महीने के भीतर विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
⚠️ ध्यान रखें: विवाह की तिथि से 6 माह बाद किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा।
🌸 इस योजना का उद्देश्य बेटियों की शादी में सम्मान और सहायता प्रदान करना है, जिससे हर बेटी को मिले एक बेहतर और सशक्त शुरुआत। 💐