चंडीगढ़ :- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एचएसआईआईडीसी (Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation) को आदेश दिया है कि उन चार आवंटियों को 5,000-5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए, जिन्हें प्लॉट आवंटन और राशि वापसी में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ा। 🙌
यह मामला तब सामने आया जब इन आवंटियों ने औद्योगिक विकास केंद्र (IGC) साहा में प्लॉट आवंटन के लिए आवेदन किया था। हालांकि, एक गलती के कारण इनका नाम सेक्टर-1 के बजाय सेक्टर-7 में सूचीबद्ध किया गया, जिससे उनका आवंटन पत्र तय समय में जारी नहीं किया गया। 📝
💡 हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने सुनवाई के बाद एचएसआईआईडीसी को दोषी अधिकारियों से मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है। आयोग ने एचएसआईआईडीसी से 10 दिसंबर, 2024 तक मुआवजा राशि का भुगतान करने और रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
📅 इस आदेश से संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे, और आवंटियों को जल्द ही उनका मुआवजा मिलेगा।