हरियाणा में शुरू हुई जल टैंक सब्सिडी योजना, किसानों को मिलेंगे 2.25 लाख से लेकर 3.25 लाख रुपये
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हरियाणा में शुरू हुई जल टैंक सब्सिडी योजना, किसानों को मिलेंगे 2.25 लाख से लेकर 3.25 लाख रुपये

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चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है “हरियाणा जल टैंक सब्सिडी योजना”। इस योजना के तहत किसानों को जल टैंक बनाने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी। यह योजना उन किसानों के लिए है जो सूखे या पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहते हैं, ताकि वे अपनी फसलों की सिंचाई के लिए जल संरक्षण कर सकें।

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जल टैंक बनाने के लिए आर्थिक मदद

हरियाणा राज्य में पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां जलस्तर गिरता जा रहा है। ऐसे में किसानों को जल संरक्षण की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जल टैंक सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को जल टैंक बनाने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है, ताकि वे पानी को इकट्ठा कर सकें और बाद में उसका इस्तेमाल कर सकें।

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किसानों को मिलेंगे 2.25 लाख से लेकर 3.25 लाख रुपये

हरियाणा जल टैंक सब्सिडी योजना के तहत किसानों को 2.25 लाख से लेकर 3.25 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह राशि किसानों को जल टैंक बनाने के लिए मिलेंगी, जिससे वे सिंचाई के लिए पानी का भंडारण कर सकेंगे। इसके अलावा, इस योजना में सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों पर भी 85% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों को अपने खेतों में पानी की बचत करने में मदद मिलेगी।

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  • जल टैंक बनाने के लिए सब्सिडी: किसान अपनी जरूरत के अनुसार जल टैंक स्थापित कर सकते हैं और इसके लिए सरकार से 2.25 लाख रुपये से लेकर 3.25 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
  • सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर 85% सब्सिडी: सूक्ष्म सिंचाई, जैसे ड्रिप इरिगेशन, आदि के लिए भी सरकार किसानों को 85% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है।
  • जल संरक्षण में मदद: इस योजना के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आने वाले समय में खेती में जल संकट कम होगा।
  • योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के किसानों को मिलेगा।
  • किसान को अपने खेत में जल टैंक स्थापित करने की योजना को लागू करना होगा।
  • किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदन करने के लिए किसान को अपनी फैमिली आईडी के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।
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इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसके लिए किसानों को हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां उन्हें अपने परिवार आईडी नंबर से पहचान सत्यापित करनी होगी और फिर आवश्यक जानकारी भरकर आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 28 नवम्बर 2024 से शुरू हो चुकी है, और 12 दिसम्बर 2024 तक आवेदन किए जा सकते हैं।

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