नई दिल्ली :- देश में पिछले कुछ समय से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का चलन काफी बढ़ गया है। बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल से लेकर ठेलों पान की दुकानों तक हर छोटा-बड़े पेंमेंट के लिए लोग यूपीआई यूज करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन (Online Transaction) करना आसान होता है। हालांकि ऑनलाइन लेनदेन में कई तरह का रिस्क भी होता है। भारत में लगभग सभी बैंक UPI की सुविधा देते हैं। आप किसी के भी UPI नंबर दर्ज करके और उसके यूपीआई का QR कोड स्कैन करके अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। कई बार लोग गलती से किसी गलत नंबर पर पैसे भेज देने पर पैसे गलत खाते में चले जाते हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह की गलती हो जाती है तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है 24-48 घंटे के भीतर आपके पैसे आपके खाते में वापस आ सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं इसके लिए प्रक्रिया
कस्टमर केयर से संपर्क करे
अगर आपसे गलत नंबर पर पैसे चले गए हैं तो आपको UPI कस्टमर केयर से संपर्क करना चाहिए। जिस भी पेमेंट एप का आप इस्तेमाल करते हैं जैसे- फोनपे (PhoneePe), गूगल पे (Google Pay),पेटीएम (PayTm) या कोई अन्य ऐप। आपको उसके कस्टमर केयर को पूरी डिटेल बतानी है। इसके अलावा आप अपने बैंक के कस्टमर केयर में काॅल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपकी सहायता की जाएगी। अगर आपने किसी गलत नंबर पर UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आप उस नंबर पर कॉल करके उस व्यक्ति से पैसे वापस करने की मांग कर सकते हैं।
पैसों के लेनदेन का स्क्रीनशॉट
इसके साथ ही आप उसे पैसों के लेनदेन का स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं। हालांकि इस तरीके से पैसे वापस मिलेगी उम्मीद कम होती है, और इस तरह का साइबर फ्रॉड भी चलन में है तो इसमें पैसे वापस मिलने की उम्मीद न के बराबर होती है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। हालांकि कई मामलों में देखा गया लोग पैसे वापस कर देते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया यानी NPCI ने ग्राहकों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इसके लिए आपको 1800-120-1740 नंबर पर काॅल करके अपनी पूरी जानकारी शेयर कर शिकायत दर्ज करवा देनी है। इसके अलावा आप चाहे तो NPCI की आधिकारिक वेबसाइट https://www.npci.org.in/ पर जाकर के भी अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। आप जितनी जल्दी शिकायत करते हैं पैसे वापस मिलने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं।