नई दिल्ली :- भारत के नागरिकों के पास राशन कार्ड ड्राईविंग लाइसेंस और आधार कार्ड के अलावा भी बहुत से दस्तावेजों का होना अनिवार्य होता है, इनमें एक पैन कार्ड भी शामिल है।इसका उपयोग बैंकिंग, आयकर रिटर्न फाइलिंग, और अन्य वित्तीय लेन-देन में किया जाता है।पैन कार्ड एक भौतिक कार्ड है जिसमें आपका पैन के साथ-साथ नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और फोटो होता है। दरअसल, PAN एक दस डिजीट का नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। इस पर हमारा नाम अंकित होता है और इसका सही होना अत्यंत ही आवश्यक ।अगर पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।इसके कारण बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग समेत कई अन्य फाइनेंशियल के काम मुश्किल हो जाते है। आईए जानते हैं कि कैसे इनएक्टिव पैन कार्ड का पता किया जा सकता है और फिर से पैन को कैसे एक्टिव किया जा सकता है?
पैन कार्ड इनएक्टिव होने के कारण
- पैन और आधार का लिंक न होना: अगर आपने अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किया है, तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
- एक से अधिक पैन कार्ड होना: यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड होते हैं, तो आयकर विभाग एक पैन कार्ड को डिएक्टिवेट कर सकता है। यह पैन कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाता है।
- फर्जी पैन कार्ड का होना: अगर किसी व्यक्ति के पास फर्जी पैन कार्ड है, तो उसे भी डिएक्टिवेट कर दिया जाता है।
पैन कार्ड Active या Inactive, ऐसे करें चेक
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाएं। इसके लिए https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर विजिट करें।
- अब Quick Links सेक्शन में जाएं और “वेरीफाई पैन स्टेटस” पर क्लिक करें।
- नया पेज ओपन होने पर पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और पैन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें और Continue पर क्लिक करें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरें और Validate पर क्लिक करें।
- इसके बाद हरे टिक के साथ एक मैसेज आपके सामने आएगा।इसमें लिखा होगा- PAN is Active and details are as per PAN।
- इनएक्टिव पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे मैसेज में इनएक्टिव लिखा दिखेगा।यहां आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
कैसे करें Inactive PAN कार्ड को एक्टिव?
- डिएक्टिवेट पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए आपको आयकर विभाग के पास आवेदन तैयार कर इसे आयकर विभाग में अपने क्षेत्राधिकार वाले मूल्यांकन अधिकारी (AO) को भेजना होगा।
- आपको आयकर विभाग के पक्ष में एक इंडेम्निटी बॉन्ड भरना होगा, जिसमें आप यह वादा करते हैं कि पैन कार्ड का कोई गलत उपयोग नहीं किया जाएगा।
- यदि आपने पैन कार्ड के इनएक्टिव होने से पहले तीन साल तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया है, तो आपको इन रिटर्न के दस्तावेज भी आयकर विभाग को जमा करने होंगे।
- जैसे आपके आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपयोग किए गए पैन की प्रति, आयकर विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्ति बॉन्ड, निष्क्रिय किए गए पैन नंबर से पिछले तीन सालों में दाखिल किए गए आईटीआर की कॉपी आदि भेजने होंगे।
- जब AO को आपका रिक्वेस्ट मिलेगा और सबकुछ सही लगा तो विभाग 15-30 दिनों में आपके पैन कार्ड को एक्टिव कर देगा।