अगर आपने भी आपकी गाड़ी में लगवाया है फास्टैग तो जाने ये नया नियम, हाइवे पर नहीं लगता है ये टोल
Advertisements

अगर आपने भी आपकी गाड़ी में लगवाया है फास्टैग तो जाने ये नया नियम, हाइवे पर नहीं लगता है ये टोल

Advertisements

नई दिल्ली :- भारत की सड़कों पर घूमने वालों के लिए अब नया टोल टैक्स सिस्टम आ गया है ,जो की जीपीएस पर आधारित है ।अब से सभी गाड़ियों का टोल टैक्स सेटेलाइट के जरिए काटा जाएगा। नए टोल टैक्स सिस्टम के तहत हाईवे पर सफर करने वालों को 20 किलोमीटर की यात्रा पर फ्री टोल टैक्स सुविधा दी जाती है। इसके बाद ट्रैवल करने पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स देना होता है। लेकिन एक नियम ऐसा भी है जिसके जरिए आप टोल प्लाजा फ्री में पार कर सकते हैं। आईए जानते हैं कौन सा है यह नियम और कैसे बचेगा फास्ट टैग और टोल टैक्स का पैसा।

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now
See also  Delhi NCR में यहाँ बनने जा रही नई स्मार्ट सिटी, इन 144 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण

Advertisements

कौन सा है टोल टैक्स से जुड़ा हुआ नया नियम

टोल टैक्स का नया नियम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके घर किसी हाईवे के पास है ।अगर आपका घर किसी हाईवे से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और आपका उस हाईवे पर आना जाना लगा रहता है ऐसे में आपको बार-बार टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप सबको बता दे की सेटेलाइट सिस्टम के अनुसार 20 किलोमीटर तक फ्री ट्रैवल करने की सुविधा दी जा रही है। नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 के अनुसार जिन लोगों की गाड़ी पर फास्ट टैग लगा है और उनके घर से 20 किलोमीटर की रेंज में कोई टोल प्लाजा है तो उस व्यक्ति को स्पेसिफिक टोल से फ्री में जाने की अनुमति होती है।

See also  Toll Tax: अब इन लोगों को नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, ये नया नियम हुआ लागू

आईए जानते हैं टोल टैक्स बचाने के लिए क्या करना होगा

20 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बचाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद किसी एक गाड़ी के लिए टैक्स पर छूट मिलेगी। यह छूट एक टोल प्लाजा तक सीमित होगी। इसके लिए आपको एड्रेस को टोल प्लाजा से वेरीफाई करवाना जरूरी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हुए फास्ट टैग अप्लाई करना जरूरी है।

Advertisements
See also  अब फास्टैग वालों के लिए सफर हुआ महंगा, 12 नवंबर से देना होगा तीन गुना टोल

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top