चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने लाल डोरा क्षेत्र में रहने वाले भू-स्वामियों के लिए एक बड़ी पहल की है। स्वामित्व योजना से हरियाणा सरकार लाल डोरा के भू-स्वामियों को लाभ देने वाली हैं। लाल डोरा में रहने वाले लोगों को इस योजना के तहत सरकारी नियमों और शर्तों के अनुसार स्वामित्व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। लाल डोरा में रहने वाले लोगों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी संपत्ति का दावा करना होगा और आपत्तियां दर्ज करवानी होंगी।
शहरों में लाल डोरा का दंश झेल रहे भू-स्वामी अब खुश होंगे। लाल डोरा में भू-स्वामियों को स्वामित्व योजना का लाभ प्रदेश सरकार देने जा रही है। लाभार्थियों का पता लगाने का काम शुरू हो गया है। लाल डोरा की चिह्नित जमीन पर काबिज लोगों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए नगर निगम की ओर से जल्द ही गठित होने वाली चार सदस्यीय कमेटियों को यह काम सौंपा जाएगा।
कमीटी रिपोर्ट पर आधारित लाभ
कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, लाल डोरा में रह रहे लोगों को सरकारी योजना के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार लाभ मिलेगा। मंगलवार को निगमायुक्त नीरज ने लाल डोरा के भू-स्वामियों को सरकार की योजना का लाभ मिलने के लिए संज्ञान लिया। निकाय अधिकारियों के साथ निगमायुक्त ने बैठक की।
पहचान चार सदस्यीय कमेटी करेगी
स्वामित्व स्कीम के लिए जिला नगर आयुक्त ने सभी नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को लाल डोरे की संपत्ति के लिए वार्ड कमेटी बनाने के कार्यों को जल्दी पूरा करने का आदेश दिया। वार्ड कमेटी बनाई जाएगी। इनमें वार्ड काउंसिल या पूर्व काउंसिल चेयरमेन शामिल होगा। उस वार्ड में एक नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका का अधिकारी और दो गणमान्य व्यक्ति होंगे। यह चार सदस्यों की कमेटी लाल डोरे के अधीन संपत्ति की पहचान और चिन्हित करेगी।
जिला नगर आयुक्त ने 15 दिन के नोटिस जारी करके नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में आने वाली लाल डोरे की संपतियों की सूचना देने के लिए निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने प्रापर्टी टैक्स के बिल को नोटिस के साथ वार्ड में वितरित करने के लिए कहा, साथ ही दावा और आपत्तियों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची के साथ. जहां संपत्ति मालिक नहीं मिला, वहां प्रापर्टी टैक्स का बिल चस्पा करने के लिए कहा गया।
ताकि लाभार्थियों को जानकारी दी जा सके, इसके नोटिस सार्वजनिक स्थानों, जैसे पंचायत घर या चौपालों में फैलाए जाएंगे। निकाय अधिकारी नोटिस, दावा और आपत्तियों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची को नोटिस देने वालों के रजिस्टर में सूचीबद्ध करेंगे। जहां संपत्ति का मालिक नहीं मिलता, वहां नोटिस लगाकर फोटो लेंगे। सूत्रों के अनुसार, अब लाल डोरा के भू-स्वामियों को संपत्ति प्रमाण-पत्र मिलेंगे।
तैयार होगा रजिस्टर
जिला नगर आयुक्त ने अधिकारियों को आदेशित किया कि लाल डोरे में दावा व आपत्तियां शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा (यूएलबी) की एसओपी फार्मेट-वन के अनुसार ही रजिस्टर तैयार करके ही करें। ये दावे व आपत्तियों का निपटान 30 दिनों के अंदर करना हैं। इसके पश्चात तैयार लिस्ट को प्रकाशित करवाकर। इसके बारे हाउस में प्रस्ताव पास करवाकर।