नई दिल्ली :- जैसा की आप सभी जानते हे भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां करोड़ों किसान परिवार खेती-किसानी पर निर्भर हैं. इसलिए किसानों की मदद के लिए सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हे ताकि किसानों को खेती-बाड़ी में किसी तरह की परेशानी न हो अगर आप भी एक किसान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल, कर्नाटक सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक स्कीम शुरू की है.इस स्कीम के जरिए अगर आप खेती-किसानी के लिए ट्रैक्टर खरीदते हैं तो आपको सरकार की तरफ से मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर 90 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाएगीजो कृषि मशीनरी की लागत वहन करने में सक्षम नहीं होते। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
सब्सिडी का लाभ कहां मिलेगा?
- आंध्र प्रदेश: ₹2 लाख तक की सब्सिडी, 2WD और 4WD ट्रैक्टर पर।
- महाराष्ट्र: छोटे किसानों को 35% और SC/ST किसानों को 50% सब्सिडी।
- मध्य प्रदेश: 35 HP तक के ट्रैक्टर पर 25% सब्सिडी, छोटे ट्रैक्टरों पर 90% तक।
- उत्तर प्रदेश, कर्नाटका: अन्य राज्य भी विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान करते हैं
क्या है इस योजना का उद्देश्य?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। इससे न केवल उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि कृषि कार्यों को आसान और समय पर पूरा किया जा सकेगा, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी
उत्तर प्रदेश, कर्नाटका: अन्य राज्य भी विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान करते हैं
कौन-कौन कर सकता है आवेदन?
- छोटे और सीमांत किसान: जिनके पास कम से कम 1 एकड़ कृषि भूमि हो।
- SC/ST किसान: उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
- महिला किसान: महिला किसानों को भी प्राथमिकता मिलती है।
- जो किसान पहले ट्रैक्टर नहीं खरीद चुके हैं: उन किसानों को विशेष रूप से सब्सिडी दी जाती है
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के लिए
- भूमि रिकॉर्ड: कृषि भूमि का प्रमाण
- बैंक खाता विवरण: लाभार्थी का बैंक खाता
- राशन कार्ड: किसानों की पहचान को प्रमाणित करने के लिए
- पासबुक की कॉपी: किसानों की वित्तीय स्थिति का प्रमाण
- फोटो: आवेदन फॉर्म में लगाने के लिए
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कैसे करें आवेदन?
- ऑनलाइन आवेदन: संबंधित राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): नजदीकी CSC में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- कृषि विभाग कार्यालय: अपने जिले के कृषि विभाग से आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
- आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करें