नई दिल्ली :- खाद–बीज की दुकान खोलकर भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। किसानों की सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से राज्य के बेरोजगार युवकों को खाद–बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस (License for Fertilizer and Seed Shop) दिया जा रहा है ताकि किसानों को आसानी से खाद–बीज उचित कीमत पर मिल सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से खाद-बीज की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। राज्य के जो बेरोजगार युवक या व्यक्ति अपने गांव में खाद–बीज की दुकान खोलना चाहते हैं, वे सरकार से इसका लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। खाद-बीज दुकान खोलने के लिए आपको किन कागजातों की जरूरत होगी और इसके लिए आपको कहां आवेदन करना होगा। इसकी पूरी जानकारी हम यहां आपको दे रहे हैं, तो आइए जानते हैं, इसके बारे में।
क्यों जरूरी है खाद–बीज बेचने के लिए लाइसेंस
किसानों को सही खाद और बीज उपलब्ध हो सके, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से खाद-बीज का लाइसेंस (License for Fertilizer and Seed) दिया जाता है। खाद–बीज बेचने के लिए लाइसेंस बहुत जरूरी होता है। बिना लाइसेंस के आप खाद–बीज नहीं बेच सकते हैं। यदि आप बिना लाइसेंस के खाद–बीज का विक्रय करते हैं तो इसे अवैध माना जाएगा। ऐसे में खाद–बीज की दुकान खोलने से पहले आपको इसका लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। इस लाइसेंस के लिए सरकार कुछ शुल्क लेती है और लाइसेंस जारी करती है। लाइसेंस देने से पहले सरकार की ओर से लाभार्थी को इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही पात्र व्यक्ति को खाद–बीज का लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।
खाद–बीज की दुकान के लिए लाइसेंस हेतु क्या होनी चाहिए पात्रता व योग्यता
यदि आप खाद–बीज की दुकान का लाइसेंस (License for Fertilizer and Seed Shop) प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए पात्रता और योग्यता निर्धारित की गई हैं जिन्हें पूरा करके आप इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो इस प्रकार से है–
- खाद–बीज के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति राज्य का निवासी होना जरूरी है।
- आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
- लाइसेंस के लिए आवेदन के लिए आवेदक के पास जीएसटी नंबर होना आवश्यक है।
- आवेदन करने के लिए दुकानदार को अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
- आवेदन करने वाले दुकानदार के पास खुद की जमीन या बीज की दुकान के लिए लीज पर ली गई जमीन होनी चाहिए।
- खाद–बीज की दुकान के लिए लाइसेंस के लिए आवेदक का रसायन विज्ञान विषय में स्नातक होना आवश्यक है।
खाद बीज की दुकान के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
खाद–बीज की दुकान का लाइसेंस (License for Fertilizer and Seed Shop) लेने के लिए आपके पास निर्धारित किए गए सभी दस्तावेज होना जरूरी है। इसके लिए 11 दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये 11 दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
- पैन और आधार कार्ड की प्रति (केवल पीडीएफ और साइज 200 केबी)
- पासपोर्ट साइज आकार का फोटो (केवल जेपीईजी या जेपीजी प्रारूप और साइज 50 केबी)
- चालान की स्कैन की गई प्रति (ट्रेजरी द्वारा जारी 1000 रुपए का चालान) (200 केबी)
- कार्यालय और गोदाम का सेल्फ अटेस्टेड लीज या किराया समझौता अथवा स्वामित्व है तो प्रमाण पत्र
- (बिहार सरकार की मुहर अनिवार्य) (पीडीएफ और 200 केबी)
- क्यूआर या डिजिटल भुगतान की सेल्फ अटेस्टेड प्रति
- मूल में स्त्रोत या फॉर्म ‘ओ’
- निर्माता या आपूर्तिकर्ता के मार्केटिंग लाइसेंस की सेल्फ अटेस्टेड प्रति जो फॉर्म- ‘ओ’ जारी कर रहा है।
- वजन और माप प्रमाण–पत्र की प्रति
- शपथ पत्र (न्यूनतम 100.00 रुपए की मुहर)
- एक वर्ष की बिक्री रिपोर्ट की सेल्फ अटेस्टेड प्रति, नवीनीकरण आवेदन के लिए
- चरित्र प्रमाण-पत्र (एसपी कार्यालय द्वारा जारी) 01 मार्च 2021 को प्रभावी
खाद–बीज लाइसेंस के लिए कैसे करें आवेदन
यदि आप बिहार से हैं तो आप खाद–बीज लाइसेंस (License for Fertilizer and Seed ) के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/Licence/HomeNew.aspx पर जाना होगा।
- यहां होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- इसके बाद आपको खाद–बीज लाइसेंस के लिए आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑनलाइन ई-लाइसेंस का नया पेज खुल जाएगा।
- इसके बाद आपके सामने लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा।
- अब आपको अपने आधार कार्ड के जरिये ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा।
- इसके बाद आपको लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तवेजों को दर्ज करना होगा।
- अब इस सही प्रकार से भरे गए पूर्ण फॉर्म को सबमिट कर देना होगा।
- इस तरह खाद–बीज लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।