अब आप PF पर भी ले सकेंगे लोन, ना के बराबर देना होता है ब्याज
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अब आप PF पर भी ले सकेंगे लोन, ना के बराबर देना होता है ब्याज

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नई दिल्ली :- भारत में लाखों कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सुरक्षा कवच देता है। इसे आमतौर पर पीएफ (PF) के रूप में जाना जाता है, जो कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य सेविंग और रिटायरमेंट प्लान की तरह है। इस योजना में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% योगदान करते हैं, जिसमें नियोक्ता भी योगदान करते हैं। इस फंड में हर साल ब्याज मिलता है और ये ब्याज सरकार तय करती है। क्या आपको पता है कि आप पीएफ बैलेंस पर लोन ले सकते हैं?

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क्या पीएफ बैलेंस पर लोन लिया जा सकता है?

EPF योजना रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड खड़ा करने में मदद करता है। पीएफ में जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अधिकतम 50 फीसदी तक पैसा निकाल भी सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पर्सनल इमरजेंसी, घर खरीदना, मेडिकल इमरजेंसी, शादी के लिए पैसा निकालने की इजाजत देता है। इस सुविधा का नाम ईपीएफ लोन है।

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कैसे करें EPF लोन के लिए अप्लाई?

  • ईपीएफ एडवांस ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। कर्मचारी EPFO पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।
  • EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (Unified Member Portal) पर जाएं और UAN, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज कर लॉगिन करें।
  • Online Services > Claim (Form-31, 19, 10C) विकल्प चुनें।
  • जरूरी जानकारी भरें जैसे नाम, जन्म तिथि और बैंक अकाउंट की जानकरी।
  • ड्रॉपडाउन मेनू से पैसा निकालने का कारण चुने।
  • अमाउंट भरे और एप्लिकेश को सबमिट कर दें।
  • डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें और आधार आधआरित ओटीपी से वैरिफाई करें।
  • EPFO आवेदन की समीक्षा के बाद 7-10 वर्किंग डेज के अंदर पैसा ट्रांसफर कर देगा।
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कौन ले सकता है पीएफ एडवांस (EPF लोन)?

  • EPF एडवांस लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती हैं।
  • कर्मचारी के पास मान्य UAN (Universal Account Number) होना चाहिए।
  • कर्मचारी EPFO का सक्रिय सदस्य होना चाहिए।
  • निकासी के लिए EPFO के तय मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।
  • निकासी का पैसा तय लिमिट के अंदर होना चाहिए।
  • न्यूनतम सर्विस पीरियड अवधि की शर्त पूरी होनी चाहिए।
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किन परिस्थितियों में EPF से निकाल सकते हैं पैसा?

  • स्वयं, माता-पिता, जीवनसाथी या बच्चों के इलाज के लिए निकासी की जा सकती है।
  • स्वयं, भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए निकासी की जा सकती है।
  • घर खरीदने या बनाने के लिए कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस का 50% तक निकाल सकते हैं।

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