नई दिल्ली :- पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख पहले ही बीत चुकी है. हालांकि, कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, लोगों से अनुरोध किया गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक वह पैन कार्ड को आधार कार्ड से जरूर लिंक कर लें. ईटी ने मीडिया रिपोर्टों के हवाले से लिखा है कि यदि इस समय सीमा तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं लिंक किया जाता है तो सरकार उसे डिएक्टिवेट कर सकती है. दरअसल, आधार कार्ड से बिना लिंक वाले पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से डिएक्टिवेट हो गए हैं. सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तिथि 30 जून 2023 तय की थी.
हर एक से 1000 रुपये वसूल रही सरकार
सरकार द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, 1 जुलाई 2023 से डिएक्टिवेट पैन को आधार से लिंक करने के लिए सरकार 1000 रुपये जुर्माना वसूल रही है. फरवरी में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि 29 जनवरी 2024 तक कुछ श्रेणियों को छोड़कर 11.48 करोड़ पैन, आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए थे. उन्होंने यह भी बताया था कि 30 जून 2023 की समय सीमा के बाद पैन और आधार को लिंक न करने वाले व्यक्तियों से 1000 रुपये के विलंब जुर्माने से सरकार ने 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक कुल 601.97 करोड़ रुपये की वसूली की है.
पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं कैसे चेक करें?
इसके लिए सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा. इसके बाद ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर क्विक लिंक सेक्शन में Link Aadhaar Status पर क्लिक करें. इसके बाद अपने पैन और आधार नंबर दर्ज करें, और फिर View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें. इसके बाद आपको डिस्पले पर यह दिखा जाएगा कि पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं.