चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने बीआर अंबेडकर आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को घर मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है. इस योजना के अंतर्गत, पात्र परिवारों को 80,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी, जिससे उनके मौजूदा आवासों की मरम्मत और सुधार किया जा सके.
पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिलता था. हालांकि, सरकार ने अब इसे सभी बीपीएल परिवारों के लिए खोल दिया है, जिससे इसका दायरा बढ़ गया है .
जिन परिवारों के मकान 10 साल या उससे अधिक पुराने हैं और मरम्मत की जरूरत है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. सरकार ने यह निर्धारित किया है कि इस योजना के तहत लाभार्थी चयनित किए जाएंगे.
योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्तियों को उनकी जाति, आय स्थिति और आवास की स्थिति के आधार पर चुना जाएगा. इसके लिए उन्हें विभिन्न दस्तावेज़, जैसे बीपीएल राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और मकान की फोटो आदि प्रस्तुत करने होंगे .
आवेदन के समय प्रमुख रूप से जरूरी दस्तावेज़ों में बीपीएल राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, मकान की फोटो, बिजली और पानी का बिल शामिल हैं. ये सभी दस्तावेज़ योजना के तहत सहायता प्राप्ति के लिए अनिवार्य हैं .