Traffic Rule: अब गाड़ियों के पीछे नाम लिखना पड़ेगा भारी, पुलिस घर भेजेगी भारी भरकम चालान
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Traffic Rule: अब गाड़ियों के पीछे नाम लिखना पड़ेगा भारी, पुलिस घर भेजेगी भारी भरकम चालान

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नई दिल्ली :- हम लोग गाड़ियों पर अक्सर अपनी-अपनी गाड़ी पर अलग-अलग नाम लिखते हैं. कुछ लोग तो नंबर प्लेट भी नहीं छोड़ते. नंबर प्लेट पर भी लोग कुछ न कुछ लिख देते हैं. जैसे- कभी निकनेम, जाट, गुर्जर, राजपूत जैसे जातिसूचक शब्द. इसके अलावा, कुछ लोग अपनी गाड़ी में हिंदू, सरदार सहित अन्य धार्मिक नाम और चिन्ह लिख देेते हैं.

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आपने कभी सोचा होगा कि क्या ऐसा करने की कानूनी अनुमति है. तो आपको बता दें, भारत में मोटर वाहन अधिनियम नाम से एक कानून है. इसमें कई प्रावधान है. इसी अधिनियम में गाड़ियों और नंबर प्लेट पर पर तमात उपरोक्त शब्दों के इस्तेमाल को लेकर नियम बनाए गए हैं. अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा लिखवाता है तो उसे मुश्लिकों का सामना करना पड़ सकता है. चलिए आज इसी से जुड़े नियमों के बारे में जानते हैं.

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जातिसूचक शब्द लिखने पर होती है कड़ी कार्रवाई

अधिनियम में हिदायत की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन प्लेट या नंबर प्लेट पर किसी भी प्रकार का कोई स्टीकर, लेबल नहीं लगवा सकता है. आप वाहन पर किसी भी प्रकार के जातिसूचक शब्द, जैसे- जाट, गुर्जर सहित अन्य चीजें भी नहीं लिखवा सकते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत आप पर एक्शन हो सकता है. ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है. इस केस में 2500 रुपये का चालान कट सकता है.

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ये लिखवाया तो भी हो जाएगी कार्रवाई

जाति सूचक शब्दों के अलावा, बहुत सारे लोग अलग-अलग चीजें भी लिखवा लेते हैं. जैसे- आर्मी, पुलिस, विधायक जी, सांसद जी सहित अन्य. ऐसा करने पर भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है. मोटर वाहन अधिनियम में गाड़ी की नंबर प्लेट को लेकर सख्त नियम हैं. कोई भी व्यक्ति अगर इन नियमों का उल्लंघन करता है को उसका चालान हो सकता है.

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