नई दिल्ली :- इस नियम के तहत निजी वाहन चालक को टोल टैक्स अब नहीं देना होगा। अगर वह ग्लोबल नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अगर चालक रोड का उपयोग 20 किलोमीटर के दायरे में करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार को कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। परिवहन मंत्रालय द्व्रारा हाल ही में एक सूचना जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि निजी वाहन मालिक को राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन 20km तक यात्रा करने पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट केवल उन वाहनों के लिए दिया गया है जिनमें GNSS सिस्टम सक्रिय होगा। यदि कोई निजी वाहन 20 किलोमीटर के दायरे से अधिक दूरी तय करता है तो टोल टैक्स वास्तविक दूरी के आधार पर लिया जाएगा
जानिए GNSS क्या है ?
अगर आप वाहन चलते हैं तो आपको जीएनसएस के बारे में पता होना चाहिए। आपको बता दे की परिवहन मंत्रालय के तरफ से हाल ही में फास्टर के साथ ग्लोबल नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम को टोल टैक्स में लागू किया है। हालांकि यह प्रणाली पूरे देश में नहीं फैला हुआ है। वर्तमान में सरकार इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कर्नाटक के नेशनल हाईवे 275 ( बेंगलुरु-मैसूर) और हरियाणा के नेशनल हाईवे 709 (पानीपत-हिसार) पर लागू किया गया है। इस परियोजना का सफल रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार देश के अन्य हाईवे पर भी जीएनसीएस साल्ट सिस्टम को लागू किया जाएगा।