नई दिल्ली :- केंद्र सरकार ने लोगों के फायदे के लिए काफी सारी योजनाएं चलाई है । इन योजनाओं में से एक योजना पोल्ट्री फार्म खोलने वाले लोगों के लिए भी चलाई गई है । इस योजना के तहत आवेदन करने पर मुर्गी पालन करने वाले लोगों को सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। आईए जानते हैं कौन-कौन कर सकता है आवेदन और कितनी दी जाएगी सब्सिडी।
राज्य सरकार ने शुरू की मुर्गी पालन को लेकर सब्सिडी योजना
आप सबको बता दे कि राज्य सरकार ने मुर्गी पालन बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए समेकिन मुर्गी विकास योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत आवेदन करने पर लोगों को मुर्गी पालन के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार 3000 क्षमता का ब्रायलर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए सब्सिडी दे रही है। सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर युवा व्यक्ति किसानों को रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है।
सरकार ने निर्धारित की 10 लाख रुपए की राशि
सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत लगभग 10 लाख रुपए की राशि को निर्धारित किया गया है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को इस योजना के तहत आवेदन करने पर 30% की सब्सिडी दी जाएगी ।वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस योजना के तहत 50% की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के तहत केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो कम से कम 7000 वर्ग फिट भूमि पर पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं। प्रस्तावित भूमि सड़क से जुड़ी होनी जरूरी है ।पोल्ट्री फार्म के लिए भूमि स्वयं की या फिर लीज पर होनी जरूरी है।
किन-किन दस्तावेज की होगी जरूरत
पोल्ट्री फार्म पर मिलने वाली सब्सिडी पाने के लिए उम्मीदवार को आधार कार्ड की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र, आवेदक का फोटोग्राफ, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी ,भूमि की उपलब्धता का प्रमाण ,भूमि का नजरी नक्शा की कॉपी ,पोल्ट्री फार्मिंग का प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज की जरूरत होगी। इच्छुक उम्मीदवार को विभागीय वेबसाइट पर जाकर आधार संख्या या वोटर कार्ड संख्या की सहायता से अपना पंजीकरण करना होगा और इसके बाद ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फार्म को भरकर जमा करना होगा। यह सब करने के बाद आवेदन पत्र की एक रसीद को संभाल कर रखना होगा।